UP : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला! खेती की जमीन पर अब नहीं बनेगा मकान, नई एडवाइजरी जारी
Uttar Pradesh, No Objection Certificate, NOC, UP government ban, agriculture land, construction ban, Uttar Pradesh new rules, farming land, UP government advisory, agriculture land construction ban
UP : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला! खेती की जमीन पर अब नहीं बनेगा मकान, नई एडवाइजरी जारी
UP : खेततक, 14 नवंबर, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो किसानों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य सरकार ने खेती की ज़मीन पर बिना अनुमति के मकान बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसानों और व्यापारियों को खेती की ज़मीन पर निर्माण करने के लिए एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के तहत अब बिना प्रशासनिक मंजूरी के कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा।
नई नियमों के तहत क्या है प्रक्रिया?
अब तक, गांवों और कस्बों के बाहरी इलाकों में किसान अपनी खेती की जमीन पर आसानी से मकान बना सकते थे, लेकिन अब इसे रोकने के लिए सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खेती की ज़मीन पर बिना अनुमति के कोई निर्माण न हो। सरकार का मानना है कि बढ़ती शहरीकरण और खेती की जमीन पर अवैध निर्माण के कारण कृषि भूमि की कमी हो रही है, जो खेती को प्रभावित कर रहा है।
क्या है नया आदेश?
एनओसी लेना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, अब किसी भी व्यक्ति को खेती की ज़मीन पर निर्माण के लिए प्रशासन से एनओसी (No Objection Certificate) लेना होगा। यह एनओसी संबंधित विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी से संपर्क करना होगा, जो निर्माण से जुड़ी अनुमति के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके बाद, संबंधित लैंड का सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद ही एनओसी जारी की जाएगी।
गांवों में बढ़ता हुआ निर्माण
हाल के वर्षों में, गांवों और कस्बों के बाहरी हिस्सों में खेती की जमीन पर बिना किसी अनुमती के मकान बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके कारण, इन इलाकों में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, जिससे खेती की जमीन का आकार लगातार घट रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
कड़े कानून और कार्रवाई
सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति बिना एनओसी के खेती की ज़मीन पर निर्माण करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा दर्ज करने तक के आदेश दिए गए हैं। यह कदम राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों का हिस्सा है, ताकि कृषि भूमि को बचाया जा सके और अवैध निर्माण को रोका जा सके।
कौन कौन होंगे प्रभावित?
यह नया आदेश मुख्य रूप से उन किसानों और व्यापारियों को प्रभावित करेगा, जो अपनी खेती की ज़मीन पर मकान या कोई अन्य निर्माण कार्य करना चाहते हैं। हालांकि, यह कदम कृषि भूमि को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि भविष्य में खेती के लिए ज़मीन की कमी न हो।